मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना अंतर्गत द्वारका यात्रा 7 से 12 दिसंबर तक।
कटनी:-मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत कटनी जिले के वृद्ध नागरिकों को जो कि 60 से 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति (महिलाओं को 02 वर्ष की छूट) जो आयकर दाता न हो व जो प्रथम बार यात्रा कर रहा हो, को 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक द्वारका तीर्थदर्शन की सुलभ यात्रा हेतु आवेदन जमा किया जाना है।डिप्टी कलेक्टर विवेक गुप्ता नें बताया कि इच्छुक व्यक्ति द्वाकरा यात्रा हेतु पती-पत्नी, आवेदक- सहायक एवं स्वयं का आवेदक फार्म में चिकित्सकीय प्रमाण पत्र, आधार नंबर, समग्र नंबर, मतदाता परिचय पत्र नंबर एवं वैक्सिनेशन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा उक्त आवेदन पत्र को नगर निगम,जनपद पंचायत,नगर परिषद कार्यालय अन्तर्गत आवेदन पत्र 27 नवंबर तक जमा कर सकते है। उक्त अवधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा नहीं किये जावेंगे।
मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना आवश्यक दिशा- निर्देश
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गए है। जिसके तहत आवेदक व्यक्ति जो पति-पत्नी दोनों साथ में यात्रा करना चाहते है में महिला को 02 वर्ष की छूट होगी तथा पति-पत्नी का आवेदन एक साथ भरा जाकर फार्म में दिये गये मेडिकल जांच प्रारूप में दोनों का शासकीय अस्पताल का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।। ऐसे आवेदक जो 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति है जो अपने साथ यात्रा में सहायक ले जाना चाहते हैं ऐसी स्थिति में सहायक की उम्र कम से कम 18-50 वर्ष की होनी चाहिये साथ ही आवेदक एवं सहायक (दोनों) का स्वास्थ्य परीक्षण, आधार नंबर, मतदाता नंबर, समग्र नंबर एवं कोविड वैक्सिनेशन प्रमाण पत्र अनिवार्य है।योजना के तहत ऐसे आवेदक जो 60 वर्ष (महिलाओं को 02 वर्ष की छूट हैं) उम्र के व्यक्ति है जो स्वयं यात्रा पर जाना चाहते है उनसे भी उपरोक्त आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किया जायें। यात्रा में तीर्थ यात्री व सहायक अपने साथ छोटे बच्चों को यात्रा में नहीं ले जा सकते। चयनित यात्रियों को अपने साथ राशन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, आधार नंबर, मतदाता नंबर, समग्र नंबर की मूल प्रति एवं कोविड वैक्सिनेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनिवार्य रूप से रखनी होगी।
सर्व संबंधित कार्यालय प्रमुखों को योजना का प्रचार प्रसार करनें हेतु निर्देशित किया गया है। आवेदकों से आवेदन करते समय आवेदकों द्वारा पूर्व में इस योजना का लाभ लिये जाने पर आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्रों का भौतिक सत्यापन स्वयं के स्तर से समिति गठित करनें हेतु निर्देशित किया गयेा है।