असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों को मिलेगा राशन - पंजीयन की प्रक्रिया जारी
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभ देने के लिये शासन ने पात्रता परिवार में नयी श्रेणी जोड़ी
कटनी:-अब असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों को भी राशन उपलब्ध कराया जायेगा। इस संबंध में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभ देने के लिये शासन ने पात्रता परिवार में नयी श्रेणी जोड़ी है। नई श्रेणी के पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची जारी करने के लिये पंजीयन की प्रक्रिया कटनी में भी जारी है।
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों को पात्रतानुसार खाद्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पात्रता पर्ची (राशन कार्ड) जारी किया जाना है। इसके लिए संबंधित विभाग द्वारा प्राथमिकता परिवार में नवीन श्रेणी असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक को जोड़ा गया है। ई-श्रम पोर्टल पर उक्त श्रेणी के पंजीकृत एवं पात्र परिवारों की पात्रता पर्ची सत्यापन के लिए श्रम विभाग नोडल विभाग होगा। शासन निर्देशानुसार उक्त श्रेणी के पात्र परिवारों की पात्रता पर्ची जारी किया जाना है। सहायक आयुक्त श्रम विभाग, आयुक्त नगर निगम, जिला परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जनपद पंचायत, समस्त नगरीय निकाय को निर्देश जारी किए गए है कि उक्त श्रेणी के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हितग्राहियों का स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक परीक्षण कर पात्र हितग्राहियों का सत्यापन एम-राशन मित्र पोर्टल पर समय-सीमा में कर पात्रता पर्ची जारी की जाये।
असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक श्रेणी में पात्रता अंतर्गत मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना एवं ई श्रम (भारत सरकार) पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक एवं प्रवासी श्रमिक पात्र होगे। साथ ही उन्ही श्रमिकों का पंजीयन किया जाएगा जो एनएफएसए अंतर्गत वर्तमान में किसी भी श्रेणी में पात्र न होने के कारण योजना का लाभ लेने से वंचित है। इनमें ऐसे परिवार को छोड़कर जिनकी मुखिया या सदस्य आयकरदाता हो या केन्द्र, राज्य सरकार के किसी कार्यालय, शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक, स्वायत्त उपक्रम जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक एवं सहकारी संस्थाएं शामिल है, में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी का कर्मचारी हो को शामिल नहीं किया जायेगा।
नवीन श्रेणी अंतर्गत पात्र श्रमिक स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम के जोन कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज जैस े- समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी, सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छाया प्रति, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक का ई कार्ड, ई श्रम पोर्टल पर दर्ज श्रमिक का यूएएन नंबर, ई-कार्ड एवं परिवार के मुखिया एवं किसी सदस्य का मोबाईल नंबर स्थानीय निकाय में देकर अपना पंजीयन सत्यापन कर पात्रता पर्ची प्राप्त कर सकते है।