बिरसा मुण्डा स्वरोज़गार एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना

 बिरसा मुण्डा स्वरोज़गार एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना

कटनी:-जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेरोजगार सदस्यों के लिए स्वरोजगार के नए अवसर के लिए भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना संचालित की जा रही है।

      भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत एक लाख से 50 लाख रुपये तक की उद्योग परियोजना में एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग और एक लाख से 25 लाख तक सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय में ब्यूटी पार्लर, वाहन मरम्मत, फुटवेयर मरम्मत, किराना व्यवसाय, कपड़ा व्यवसाय आदि शामिल है। इसमें आवेदन की आयु 18 से 45 वर्ष, आवेदक 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण, परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक न हो और आवेदक स्वयं किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो। ब्याज अनुदान अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित, शेष ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षाे तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर दिया जायेगा एवं मप्र शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी।

      इसी प्रकार टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत 10 हजार से एक लाख रुपये तक की स्वरोजगार योजना के लिए हितग्राही की आयु 18 से 55 वर्ष, आवेदक आयकर दाता न हो, और आवेदक स्वयं किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो। आवेदक द्वारा समस्त mponline.gov.in पोर्टल से आवेदन किया जा सकता है।


             चीफ एडिटर:-अज्जू सोनी
          मोबाइल नंबर:-9977110734

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