कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि में नहीं दिये जाने पर पटवारी पवन कुमार चौधरी की रोकी गई वेतनवृद्धि

 कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि में नहीं दिये जाने पर पटवारी पवन कुमार चौधरी की रोकी गई वेतनवृद्धि

कटनी:-कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब नहीं देने के के कारण जारी चेतावनी के पश्चात भी निर्धारित समयावधि में कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिये जाने तथा आरोप प्रमाणित होने पर बंजारी विजयराघवगढ़ के पटवारी पवन कुमार चौधरी के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 में वर्णित प्रावधानों के तहत असंचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विजयराघवगढ़ महेश मंडलोई द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित किया गया है कि तहसील विजयराघवगढ़ अंतर्गत बंजारी पटवारी पवन कुमार चौधरी को 15 मई एवं 27 मई को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर तीन दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। किंतु पटवारी पवन कुमार चौधरी द्वारा 3 जून तक स्पटीकरण का जवाब नहीं दिया गया। पूर्व में भी पटवारी श्री चौधरी द्वारा 4 जुलाई 2023 को जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब करीब 9 माह पश्चात 16 मार्च 2024 को प्रस्तुत करने कर भविष्य मे शासकीय दायित्वों के निर्वहन मे लापरवाही नहीं करने की चेतावनी जारी की गई थी। 

            अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विजयराघवगढ़ श्री मंडलोई द्वारा जारी चेतावनी के पश्चात भी पटवारी पवन कुमार चौधरी द्वारा कारण बताओ नोटस का जवाब नहीं देने तथा नोटस मे दर्शित आरोप प्रमाणित पाये जाने तथा म0प्र0 सिवलि सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर पटवारी पवन कुमार चौधरी के विरूद्ध असंचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोकने की अनुशासनात्मक कार्यवाही की है।


              चीफ एडिटर:-अज्जू सोनी
           मोबाइल नंबर:-9977110734

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