कविता पंकज राय ने रामलाल काछी की उच्च अधिकारियों से की शिकायत
सरकारी ज़मीन में कब्ज़ा करके परमानेंट कनेक्शन कैसे हों गया जो कि जांच का विषय है
ढीमरखेड़ा । सरकारी जमीन पर रामलाल काछी के नाम से परमानेंट कनेक्शन एवं तीन ट्रांसफार्मर से अवैध कनेक्शन लेकर सरकारी एवं निजी जमीन में कब्जा किया है जिसमें जिला पंचायत सदस्य कविता पंकज राय ने जांच करके FIR दर्ज करवाने उच्च अधिकारियों से मांग की हैं जो कि क्षेत्र में अराजकता का माहौल हैं वो खत्म हो सकें।
लिहाज़ा रामलाल काछी द्वारा विद्युत मंडल के कर्मचारियों से सांठ-गांठ करके 2014 में सरकारी खसरा नं 338 में बोर था जिसने सन् 2014 में अवैध परमानेंट कनेक्शन कर दिया गया था तथा उसके साथ ही टिकरीटोला ट्रांसफार्मर से सिद्धबाबा ट्रांसफार्मर एवं अतरसूमा रोड ट्रांसफार्मर से तीन जगह से अवैध कनेक्शन लिया गया है। कई वर्षों से सरकारी जमीन का खसरा नं 332 का कुल रकवा 0.25 हेक्टेयर था जो दस एकड़ से ऊपर होकर कब्जा करके एवं निजी जमीन में कब्जा करके खेती कर रहा है। जिसमें एम.पी.ई. बी के कर्मचारी भी मिले हुए हैं। सन 2018 को खसरा नं 332 का कुल रकबा 0.25 हेक्टेयर से तत्कालीन तहसीलदार द्वारा 17.01.2012 को बेदखली किया गया था। लेकिन बेदखली ना होकर उसके द्वारा निजी जमीन रुद्रांश राय की दो एकड़ और दस एकड़ से अधिक सरकारी जमीन में कब्जा किया गया क्योंकि एम.पी.ई. बी. के कर्मचारियों के द्वारा तीन जगह से अवैध कनेक्शन दिये गये थे जिनका ना टी. सी. कनेक्शन कटा और जिससे राजस्व की हानि भी हुई है। दिनांक 07.03. 2023 को भी रुद्रांश राय के खेत में अवैध कब्जा किया गया जिसकी शिक़ायत जिला पंचायत सदस्य कविता पंकज राय ने मौखिक सूचना विद्युत विभाग के D.E. को एवं पुलिस चौकी प्रभारी को दी गई विदित हैं कि शिकायत के बाद भी रामलाल काछी का सबर्सियल एवं बायर किये गये उसके बाद सांठ-गांठ करके उसको छोड़ दिया गया। इसी प्रकार 25.04.2024 को एक बार फिर से घटना घटित की गई जिसमें रुद्रांश राय के सागौन के पेड़ो को आग लगाकर रामलाल द्वारा नष्ट किया गया जिसमें लगभग 1600 पेड़ जलकर राख हो गये जिससे रुद्रांश राय को लगभग पंद्रह लाख की हानि हुई एवं जो खाली जगह थी उसमें भी रामलाल द्वारा कब्जा किया गया और उस जगह पर भी हरे भरे पेड़ो को काटकर बाउंड्री लगाकर कब्ज़ा किया गया हैं विदित है कि 30.04.2024 को रामलाल काछी उस स्थान पर निजी भूमि समझकर कब्ज़ा कर लिया है। स्मरण रहे कि उस जगह पर मूंग की फसल लहलहा रही है जो अवैध कब्जे की सरकारी जमीन है। विद्युत विभाग का नियम है कि क़िसान को परमानेंट कनेक्शन एवं टी. सी. कनेक्शन के लिए खसरा नक्शा एवं टेस्टरिपोर्ट दस्तावेज जरूरी है लेकिन नियमों को ताक में रखकर काम किया जा रहा हैं। अधिकारियो की मिलीभगत से सरकारी जमीनों पर कब्ज़ा करवाया जा रहा है। दबंग कब्जाधारी एवं विद्युत विभाग के कर्मचारी दोनो दोषी है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के राजस्व की इतनी बड़ी हानि एवं धोखाधड़ी करके अवैध विद्युत कनेक्शन चलाना अपराध की श्रेणी में आता है। सरकारी एवं निजी जमीनों में विद्युत कर्मचारियों के सहयोग से कब्जा करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। क्षेत्र में अराजकता का माहौल निर्मित हो गया है जिससे कानून व्यवस्था दोनो बिगड़ चुकी है। इसमें उच्च अधिकारियों के द्वारा तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। जब इस विषय में सिलौड़ी जे. ई. से सूचना तलब की गई तो बताया गया कि ये कनेक्शन 2014 में करवा दिया गया था जब मेरी पदस्थापना यहां हुई थीं तो कनेक्शन हों चुका था।