कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने आदतन अपराधी सौरभ उर्फ सूरज को किया जिलाबदर

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने आदतन अपराधी सौरभ उर्फ सूरज को किया जिलाबदर।

6 माह की अवधि के लिए जिले की राजस्व सीमाओं से किया निष्कासित

कटनी:-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवि प्रसाद ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदतन अपराधी सौरभ गुप्ता उर्फ सूरज कस्तवार के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही करते हुए सौरभ को 6 माह की अवधि के लिए जिले की राजस्व सीमा से निष्कासित करने का आदेश पारित किया है। कलेक्टर श्री प्रसाद ने सौरभ के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है।

            थाना कोतवाली अंतर्गत आजाद चौक, दुर्गा मंदिर के पास गाटर घाट निवासी सौरभ गुप्ता उर्फ सूरज कस्तवार पिता किशनलाल गुप्ता उम्र 28 वर्ष के विरूद्ध वर्ष 2020 से फरवरी 2023 तक कुल 05 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर विभिन्न न्यायालयों मंे प्रचलित है। जिनमें मोहल्ले में रहने वाली महिलाओं को अश्लील इशारे कर छेड़छाड़ करने,सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करने, घर मंे घुसकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने, पूर्व प्रकरणो में राजीनामा कराने के लिए दवाब बनाने जैसे गंभीर पृकति के अपराध शामिल है। सौरभ अपने परिवार के लोगों के सहयोग व आपराधिक प्रवृत्ति के साथियों के साथ मिलकर अपराधिक गतिविधियों की ओर निरंतर अग्रसर है। सौरभ के विरूद्ध समय-समय पर पुलिस के द्वारा वैधानिक, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई किंतु उसकी आदतों में कोई भी सुधार नहीं हुआ।

            इन स्थितियों के मद्देनजर आमजन तथा समाज एवं लोक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अवि  प्रसाद ने सौरभ गुप्ता उर्फ सूरज कस्तवार को 6 माह की अवधि के लिए कटनी जिले की राजस्व सीमाओं और समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने का आदेश पारित किया है।

            इस अवधि में सौरभ को न्यायालय में नियत पेशी पर उपस्थित होने की अनुमति रहेगी। लेकिन इसकी लिखित सूचना संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में देनी होगी तथा पेशी होने के तुरंत पश्चात इस न्यायालय के आदेश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।


              चीफ एडिटर:-अज्जू सोनी

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