विनोद गर्ग पर हमला करने वाले तीनों आरोपियों को सात साल का कठोर कारावास।

विनोद गर्ग पर हमला करने वाले तीनों आरोपियों को सात साल का कठोर कारावास।

कटनी:-स्लीमानाबाद थाना अंतर्गत ग्राम भरदा निवासी भाजपा नेता विनोद गर्ग के ऊपर 7 साल पहले हुए जानलेवा हमले में तीनों आरोपियों को दोष सिद्ध पाए हुए न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कटनी श्री के एन अहिरवार ने आरोपियो कमलेश पांडे उमेश पांडे और सोनू उर्फ घनश्याम पांडे तीनों निवासी भरदा बरखेड़ा को सात सात साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है ।अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक जे पी चौधरी ने पैरवी की।अभियोजन के अनुसार 22 अक्टूबर 2016 की सुबह करीब 9 बजे भरदा निवासी विनोद गर्ग जब अपने खेत ककरहा से मोटरसाइकिल से वापस घर लौट रहे थे तभी पीछे से आ रहे आरोपी उमेश पांडे ने बरखेड़ा तालाब के पास सामने जाकर अपनी बाइक अड़ाकर गिरा दिया ।इसी दौरान आरोपी कमलेश पांडे और सोनू उर्फ घनश्याम भी बाइक से पहुंच गए।तीनों आरोपियों ने एक राय होकर गाली गलौच करते हुए प्रार्थी पर बका और लाठी डंडों से प्राणघातक हमला कर दिया। जिससे विनोद गर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए घटना कारित करने के बाद आरोपी मौके से भाग खड़े हुए ।घटना की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों उमेश पांडे,कमलेश पांडे और सोनू उर्फ घनश्याम पांडे के खिलाफ धारा 341, 294, 323, 506, 325, 307,34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत केस डायरी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की।माननीय न्यायालय ने दोनो पक्षों के गवाहों के बयान, अधिवक्ताओं की दलील और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों ,तर्क और गवाहों के आधार पर तीनों आरोपियों को जानलेवा हमले का दोषसिद्ध पाया। दंड के प्रश्न पर आरोपीगण के अधिवक्ता ने आरोपियों का प्रथम अपराध होने का तर्क रखते हुए न्यूनतम सजा से दंडित करने की प्रार्थना की जबकि अभियोजन की ओर से अधिवक्ता जे पी चौधरी ने कठोर दण्ड दिए जाने का निवेदन किया।तीनों आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए विद्वान न्यायाधीश श्री के एन अहिरवार ने आरोपी उमेश पांडे , कमलेश पांडे और सोनू उर्फ घनश्याम पांडे को धारा 506 में 3-3 वर्ष और धारा 307 में 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है।सजाए साथ साथ भुगतायी जाएं


              चीफ एडिटर:-अज्जू सोनी

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