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कलेक्टर की अध्यक्षता में बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक संपन्न

कलेक्टर की अध्यक्षता में बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक संपन्न

व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में औचक निरीक्षण कर बाल श्रमिकों की करें पहचान- कलेक्टर श्री प्रसाद

कटनी:-कलेक्टर अवि प्रसाद की अध्यक्षता में शुक्रवार को बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत जिले में गठित टास्क फोर्स समिति की बैठक कलेक्टेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में समिति के सचिव एवं श्रमपदाधिकारी के.बी. मिश्रा द्वारा पी.पी.टी. के माध्यम से बाल श्रम अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी।

            बैठक में कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा शहर के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थानों में औचक निरीक्षण कर बाल श्रमिकों की पहचान कर नियोजकां के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये । कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा मैहर रोड एवं जबलपुर रोड स्थिति संस्थानों एवं ढाबों में गोपनीय तरीके से निरीक्षण कर बाल श्रमिकों की पहचान कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

             विदित हो 18 वर्ष से कम आयु के बालकों का नियोजन करना कानूनी अपराध है। संस्थान में यदि बाल श्रमिक नियोजित पाया जाता है तो नियोजक के विरूद्ध राशि 20 हजार रूपये से 50 हजार रूपये तक जुर्माना तथा 6 माह से 2 वर्ष तक कारावास या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

            बैठक में टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी पी. पी. सिंह, महिला एवं बाल विकास अधिकारी वनश्री कुर्वेती, जिला संयोजक अदिम जाति डॉ. पूजा द्विवेदी, लीड बैंक मैनेजर कटनी, नगर निगम उपायुक्त पवन अहिरवार, श्रम निरीक्षकएस. पी. सिंह एवं रमाकांत लोधी उपस्थित रहे।


               चीफ एडिटर:-अज्जू सोनी

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