उपनिर्वाचन के मद्देनजर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कलेक्टर ने जारी किया आदेश

 उपनिर्वाचन के मद्देनजर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कलेक्टर ने जारी किया आदेश

उपनिर्वाचन के मद्देनजर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कटनी (8 दिसंबर) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवि प्रसाद ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपनिर्वाचन के चुनाव की घोषणा के मद्देनजर लोकशांति बनाये रखने एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया परिचालन हेतु म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम तथा ध्वनि प्रदूषण नियम के तहत आदर्श आचार संहिता लागू रहने की अवधि तक म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत आदेश जारी किया है।

            निर्वाचन प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिक निगम कटनी के वार्ड क्रमांक 09 (महात्मा गांधी वार्ड) एवं वार्ड क्रमांक 36 (राजेंद्र प्रसाद वार्ड) पंचायत निर्वाचन के रिक्त पद जनपद सदस्य के लिये ग्राम पंचायत झिन्ना पिपरियाभमकाझिरी (सम्पूर्ण पंचायत) तथा पंच पद हेतु जनपद पंचायत विजयराघगढ के ग्राम पंचायत टिकरिया के वार्ड क्रमांक 12, ग्राम पंचायत रजरवारा नम्बर-2 के वार्ड क्रमांक-7, ग्राम पंचायत देवरी मझगवां के वार्ड क्रमांक-8, ग्राम पंचायत देवरा खुर्द के वार्ड क्रमांक-5 तथा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत लखापतेरी वार्ड क्रमांक-6, ग्राम पंचायत भनपुरा नम्बर 1 के वार्ड क्रमांक 11 एवं जनपद पंचायत बड़वारा के ग्राम पंचायत विलायतकला के वार्ड क्रमांक-9, ग्राम पंचायत सुड्डी के वार्ड क्रमांक-7, जनपद पंचायत रीठी के ग्राम पंचायत बिरुहली के वार्ड क्रमांक-12 के निर्वाचन वार्डों क्षेत्रों की सीमाओं के अन्तर्गत लागू होगा।

            ध्वनि विस्तारक यंत्रों का दुरूपयोग होनेलोक परिशांति भंग होने तथा जिससे लोगों के मध्य विवाद की स्थिति भी निर्मित होने की संभावना है। इसलिये कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे लाउड स्पीकरडेकडीजे इत्यादि का उपयोग या प्रदर्शन किसी आमसभासम्मेलनजुलूसकार्यक्रमजलसाटी.व्ही.एल.सी.डी./एल.ई.डी या चलित वाहन में नहीं करेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

            संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी 48 घण्टे पूर्व की सूचना के उपरान्त प्रातः 0600 बजे से रात्रि 1000 बजे तक ध्वनि विस्तारकों के 1/4 बॉल्यूम में (ध्वनि स्तर परिवेशी ध्वनि 10 डेसीबल से अनधिक) पर अनुमति दे सकेंगे। माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 1000 बजे से प्रातः 0600 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित रहेगा।

             म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 6 माह तक कारावास अथवा 1000 रूपये जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से कटनी जिले अन्तर्गत आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के अन्तर्गत प्रभावशील रहेगा।


चीफ एडिटर:-अज्जू सोनी 

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