शासकीय उचित मूल्य दुकान भूला के विक्रेता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

 शासकीय उचित मूल्य दुकान भूला के विक्रेता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

शासकीय उचित मूल्य दुकान भूला के विक्रेता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पियूष शुक्ला ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत स्लीमनाबाद थाना में दर्ज कराई प्राथमिकी 

कटनी। शासकीय उचित मूल्य दुकान भूला के विक्रेता सुनील यादव द्वारा  सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं, चावल को खुर्द-बुर्द करने और हितग्राहियों को सामग्री नहीं वितरित करने 

पर स्लीमनाबाद पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। विक्रेता सुनील यादव ने 79.25 क्विंटल गेहूं और 468.22 क्विंटल चावल कम पाया गया। जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत 12 लाख4 हजार 754 रूपये‌ है।

 कनिष्ठ आपूर्ति आधिकारी द्वय  प्रमोद कुमार मिश्रा व  यज्ञदत्‍त त्रिपाठी के साथ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पियूष शुक्ला द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान भूला की जाँच के दौरान यहां गेहूं और चावल का स्टाक भौतिक सत्यापन करने पर कम पाया गया । पुलिस थाना में विक्रेता सुनील यादव निवासी भूला के विरुद्ध कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पियूष शुक्ला ने  आवश्यक वस्तु अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है।

जांच के दौरान दुकान के बाहर निर्धारित प्रारुप मे दुकान प्रदर्शनी बोर्ड नहीं लगा पाया गया।जाँच के दौरान  विक्रता सुनील यादव के मौके पर कथन लिपिबध्द किये गये जिसमे उनके द्वारा बताया गया कि वो माह जून 2022 से शासकीय उचित मूल्य दुकान भूला का संचालन करते हुए वितरण का कार्य कर रहे है । माह फरवरी 2023 से शेष हितग्राहियों से पूछे जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि दुकान में राशन की अनुपलब्धता के कारण लगभग 150 हितग्राहियों को राशन वितरण शेष है।

विशेष संवाददाता:-प्रिया दुबे की रिपोर्ट 

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