कैलवाराकला उपार्जन केन्द्र में बिक्री हेतु लाई गई धान के व्यापारी, बिचौलिये,वाहन मालिक और चालक के विरुद्ध कुठला पुलिस थाना में दर्ज हुई एफआईआर।

 कैलवाराकला उपार्जन केन्द्र में बिक्री हेतु लाई गई धान के व्यापारी, बिचौलिये,वाहन मालिक और चालक के विरुद्ध कुठला पुलिस थाना में दर्ज हुई एफआईआर।

कैलवाराकला उपार्जन केन्द्र में बिक्री हेतु लाई गई धान के व्यापारी, बिचौलिये,वाहन मालिक और चालक के विरुद्ध कुठला पुलिस थाना में दर्ज हुई एफआईआर।

समर्थन मूल्य पर जिले के उपार्जन केन्द्रो में धान बेचने का मंसूबा पाले व्यापारियों और बिचौलियों में मची हड़कंप।

कटनी:-कृषि उपज मंडी कटनी में किसानों से नीलामी में कम दाम में धान खरीद कर  व्यापारी द्वारा बिचौलिये की मदद से मुनाफा कमाने की नियत से मैहर रोड स्थित कैलवाराकला उपार्जन केंद्र में समर्थन मूल्य पर धान बेचने की कोशिश करने वाले व्यापारी , बिचौलिये ,वाहन मालिक और वाहन चालक सहित चार लोगों के विरुद्ध मंगलवार -बुधवार की दरमियानी रात दो बजे कुठला पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है । कलेक्टर श्री अवि प्रसाद उड़नदस्ता दल द्वारा धान का वाहन जब्त करने से लेकर प्राथमिकी दर्ज होने तक की पूरी प्रक्रिया की पल-पल की जानकारी लेते रहे। कलेक्टर की सक्रियता की वजह से ही शाम को जब्त वाहन की अभिलेखीय परीक्षण प्रक्रिया पूरी रात चली और अंततः एफआईआर दर्ज की गई।

      कुठला पुलिस थाना में कृषि उपज मंडी के सचिव राकेश पनिका की ओर से सहायक उपनिरीक्षक तीरथ तेकाम ने प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन दिया। जिसमें मंगलवार 12 दिसंबर को वाहन क्रमांक एमपी 21 जी 1045 एलपीटी में लगभग 201 बोरी धान को कैलवाराकला उपार्जन केन्द्र में लाया गया था।वाहन चालक श्रीचन्द्र यादव ने बताया कि यह धान पीरबाबा बायपास कटनी से मोनूजी वाहन मालिक के कहने पर कैलवाराकला उपार्जन केन्द्र लाया हूं।

                                घटनाक्रम

कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा गठित कृषि उपज मंडी के उड़नदस्ता दल को ड्राइवर के साथ धान के मालिक पटवारा निवासी इंद्रभान पटेल मिले। इंद्रभान ने बताया कि यहां लाईं गई धान को मैने जटवारा निवासी किसान रामनाथ यादव के पंजीयन क्रमांक पर धान कैलवाराकला उपार्जन केन्द्र लाया हूं। जबकि आनलाइन ई-मंडी के ई-अनुज्ञा पोर्टल पर वाहन क्रमांक एमपी 21 जी 1045 को सर्च करने पर अनुज्ञा पत्र में विक्रेता का नाम सियाराम एंड संस कंपनी (प्रो.जुगल किशोर पयासी) धान 200 बोरी वज़न 76.80 क्विंटल और चालक में मोनू का नाम लिखा पाया गया।

      इस प्रकार अनुज्ञा पत्र के आधार पर इस धान को सियाराम एंड संस कंपनी के गोदाम में भंडारण हेतु ले जाना था। लेकिन यह वाहन कैलवाराकला उपार्जन केन्द्र में समर्थन मूल्य पर धान बेचने पहुंच गया।

                           यह है मामला

कैलवाराकला उपार्जन केन्द्र में बिचौलिये इंद्रभान पटेल की मदद से समर्थन मूल्य पर बिक्री हेतु लाई गई धान को कृषि उपज मंडी कटनी से सोमवार 11 दिसंबर को नीलामी में किसानों से कम दामों न्यूनतम 1712 रूपये प्रति क्विंटल से अधिकतम 1900 रूपये प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा गया था। इसके बाद बिचौलिये इंद्रभान की मदद से अवैध लाभ कमाने, धोखाधड़ी से कैलवाराकला उपार्जन केन्द्र में शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2183 रूपये प्रति क्विंटल के ऊंचे भाव में बिक्री कर तत्काल मुनाफा कमाने का प्रयास किया गया।

              इन धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर

कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा गठित उड़नदस्ता दल की सतर्कता की वजह से उपार्जन केन्द्र में बिचौलिये और व्यापारी की धान नहीं बिक सकी। यहां कार्यवाही करते हुए वाहन क्रमांक एमपी 21 जी 1045 सहित सफेद बोरियों में लोड धान को कैलवाराकला  के समिति के प्रबंधक सतीश तिवारी की अभि रक्षा में सौंपा गया ।साथ ही कुठला निवासी जुगल किशोर प्यासी ,पटवारा निवासी इंद्रपाल पटेल और पकरिया अमदरा  सतना जिला निवासी श्री चंद्र यादव तथा कुठला निवासी मोनू जी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 ,34 और 511 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

                      कलेक्टर की चेतावनी

कलेक्टर श्रीअवि प्रसाद ने उपार्जन शुरू होने के पहले ही आयोजित बैठक में अधिकारियों, समिति प्रबंधकों और संचालकों को दो टूक हिदायत दिया था कि जिले के उपार्जन केन्द्रों से केवल किसानों का ही धान खरीदा जायेगा। दलालों ,बिचौलियों और व्यापारियों से सांठ-गांठ और मिली भगत कर लाभ कमाने के कुत्सित मंसूबों को किसी भी हाल में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दुस्साहस करने वालों के खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी और इस कार्य में समितियों के लिप्त पाए जाने पर संचालकों और प्रबंधकों को नहीं बख्शा जाएगा।


चीफ एडिटर:-अज्जू सोनी 

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